झाड़ फूंक के बहाने महिला से दुष्कर्म कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा साथ ही लगाया जुर्माना

झाड़ फूंक के बहाने महिला से दुष्कर्म कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा साथ ही लगाया जुर्माना
(Ecoindiatoday)उक्त प्रकरण में अपर सत्र न्यायाधीश फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट माननीय सीमा प्रताप चन्द्रा जी द्वारा अभियुक्त सूरज चौहान उर्फ दादू को बलात्संग का दोषी पाते हुवे 10 वर्ष सश्रम कारावास और 1000 ₹ अर्थदंड की सज़ा सुनाई है जैसा कि अति लोक अभियोजक मोहन सोनी ने बताया की आरोपी ने झाड़ फूंक का बहाना बनाकर पीड़िता को उसके सास के घर मे स्थित कमरे में ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके कपड़े निकालकर , जबरदस्ती बलात्कार किया, जिस पर पीड़ित ने चौकी रजगामार में शिकायत दर्ज करवाई। जिस पर पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय सीमा चंद्रा जी, अपर सत्र न्यायाधीश , फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया। जहाँ अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक मोहन सोनी ने ठोस दलीले पेश की जिस पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देकर 10 वर्ष की कठोर सजा और 1000 ₹ अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है।
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