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रशियन हॉस्टल के पास नहर पुल की लोहे की रेलिंग चोरी प्रकरण में 05 और आरोपी गिरफ्तार

 रशियन हॉस्टल के पास नहर पुल की लोहे की रेलिंग चोरी प्रकरण में 05 और आरोपी गिरफ्तार

पूर्व में 02 विधि से संघर्षरत बालक एवं 10 आरोपी भेजे जा चुके हैं न्यायिक हिरासत में

पुलिस के द्वारा अब तक की कार्यवाही में कुल 17 आरोपियों को भेजा जा चुका है न्यायिक हिरासत में

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कोरबा जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने एवं अवैध गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाने के उद्देश्य से  पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के मार्गदर्शन में चौकी सीएसईबी / थाना सिविल लाइन रामपुर पुलिस द्वारा गंभीरता से कार्रवाई की गई।

मामले का संक्षिप्त विवरण:

प्रार्थी द्वारा चौकी सीएसईबी, थाना सिविल लाइन रामपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 17.01.2026 की दरमियानी रात रशियन हॉस्टल के पास स्थित नहर पुल में लगी लोहे की रेलिंग को अज्ञात चोरों द्वारा गैस कटर से काटकर चोरी कर लिया गया। शिकायत पर अपराध क्रमांक 53/2026, धारा 303(2), 112(2), 317(2)(4) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

*🔹पुलिस की कार्यवाही:*

विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर सूचना एवं सतत प्रयासों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। इस प्रकरण में पूर्व में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। शेष फरार आरोपियों की पतासाजी कर 05 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

गिरफ्तार आरोपियों का नाम एवं पता इस प्रकार है :

1)मनोज कुमार पंडित उर्फ बमजी पिता– जीतन पंडित, उम्र 42 वर्ष
निवासी– ग्राम झाझौर, थाना गुड्डी, जिला सिवान (बिहार)
वर्तमान पता*– मकान क्रमांक M-221, पम्पहाउस कॉलोनी, चौकी सीएसईबी, थाना सिविल लाइन रामपुर, जिला कोरबा (छ.ग.)
2) राजीव कुमार सिंह पिता– धनुधारी सिंह, उम्र 34 वर्ष निवासी– एस.एस. ग्रीन कॉलोनी के बाजू, तुलसीनगर, थाना कोतवाली, जिला कोरबा (छ.ग.)
3) संदीप महत पिता– बालकृष्ण महत, उम्र 22 वर्ष निवासी – साईं मंदिर के पास, मेजीनमाठा, पम्पहाउस, चौकी सीएसईबी, जिला कोरबा (छ.ग.)
4) शिवनारायण सागर उर्फ शिवा पिता– परदेशी राम सागर, उम्र 42 वर्ष
निवासी– काली मंदिर के पीछे, पम्पहाउस, चौकी सीएसईबी, जिला कोरबा (छ.ग.)
5) आदित्य यादव उर्फ आदि पिता– मदन प्रसाद यादव, उम्र 19 वर्ष
निवासी– महावीर चौक, 15 ब्लॉक, चौकी सीएसईबी, जिला कोरबा (छ.ग.)

उक्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिवत कार्यवाही उपरांत माननीय न्यायालय से न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

कोरबा पुलिस द्वारा आगे भी सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित अपराधों के विरुद्ध सख्त एवं सतत कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे एवं आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना बनी रहे।

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Rajesh Sharma

इको इंडिया टुडे न्यूज़ से जुड़े एक अनुभवी पत्रकार हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में वर्षों से व्यापक अनुभव प्राप्त है। अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक और विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की है।

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